
SC की फटकार, बंगाल SIR मामलों पर हाईकोर्ट से आज ही मांगी रिपोर्ट
वोटर लिस्ट विवाद पर बार-बार सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए और बंगाल चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए हाई कोर्ट से तुरंत रिपोर्ट मांगी है...
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (20 अप्रैल) को कहा कि वह कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आज ही एक रिपोर्ट मांगेगा, जब यह आरोप लगाया गया कि पश्चिम बंगाल में विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision - SIR) अभ्यास के लिए गठित अपीलीय न्यायाधिकरण "काम नहीं कर रहे" थे।
वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया।
"यह पश्चिम बंगाल SIR का मामला है। आपके आधिपत्य ने इस मामले को 24 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है। अपीलीय न्यायाधिकरण काम नहीं कर रहे हैं। वकीलों को अनुमति नहीं दी जा रही है। वे केवल इंटरनेट और कंप्यूटर आधारित आवेदन ले रहे हैं," कामत ने कहा।
CJI ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि पश्चिम बंगाल में SIR से संबंधित मामलों का लगभग हर दिन उनके सामने उल्लेख किया जा रहा है।
कामत ने, हालांकि, तर्क दिया कि इस मामले में शीर्ष अदालत द्वारा पारित आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। "हम आज ही (हाईकोर्ट के) मुख्य न्यायाधीश से एक रिपोर्ट प्राप्त करेंगे," CJI ने टिप्पणी की।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को आयोजित किए जाएंगे, और मतों की गिनती 4 मई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट का 13 अप्रैल का आदेश
पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल SIR मामले की सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को एक पूरक संशोधित मतदाता सूची जारी करने का निर्देश दिया था ताकि उन मतदाताओं को शामिल किया जा सके जिनकी उनके नाम हटाए जाने के खिलाफ अपीलों को अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
शीर्ष अदालत ने कहा था कि अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष बाहर किए गए व्यक्तियों द्वारा की गई अपीलों का केवल लंबित रहना उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं बनाएगा।
"इसलिए, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं और ECI को निर्देश देते हैं कि, जहाँ भी अपीलीय न्यायाधिकरण 21 अप्रैल, 2026 या 27 अप्रैल, 2026 तक, जैसा भी मामला हो, अपीलों पर निर्णय लेने में सक्षम हैं, ऐसे अपीलीय आदेशों को एक पूरक संशोधित चुनावी सूची जारी करके प्रभावी किया जाएगा और मतदान के अधिकार के संबंध में सभी आवश्यक परिणाम लागू होंगे।"
"हालांकि, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष बाहर किए गए व्यक्तियों द्वारा की गई अपीलों का केवल लंबित रहना उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं बनाएगा," पीठ ने अपने 13 अप्रैल के आदेश में कहा था।
समय से पूर्व याचिका
अदालत ने 13 लोगों के एक समूह द्वारा दायर की गई उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के SIR के दौरान उनके नाम हटाए जाने के मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई थी।
शीर्ष अदालत ने याचिका को "समय से पूर्व" (premature) करार दिया था और पीड़ित पक्षों को इसके बजाय अपीलीय न्यायाधिकरणों से संपर्क करने का निर्देश दिया था।
19 न्यायाधिकरण स्थापित
कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मतदाता सूची से नामों को हटाने या बाहर करने के खिलाफ अपीलों पर निर्णय लेने के लिए पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों के नेतृत्व में 19 न्यायाधिकरण स्थापित किए हैं।
(एजेंसी इनपुट के साथ)

