पराशक्ति पर हाईकोर्ट की रोक, 8.39 करोड़ फीस विवाद ने बढ़ाई मुश्किलें
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'पराशक्ति' पर हाईकोर्ट की रोक, 8.39 करोड़ फीस विवाद ने बढ़ाई मुश्किलें

मद्रास हाईकोर्ट ने सुधा कोंगरा की 8.39 करोड़ रुपये बकाया फीस याचिका पर 'पराशक्ति' की सैटेलाइट रिलीज पर 8 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी है।


तमिल फिल्म इंडस्ट्री की सुपरहिट फिल्म 'पराशक्ति' (Parasakthi) अब एक बड़े कानूनी विवाद में घिर गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने फिल्म की सैटेलाइट रिलीज पर 8 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश फिल्म की निर्देशक सुधा कोंगरा की याचिका पर दिया गया है। उनका आरोप है कि फिल्म के निर्माताओं ने अब तक उनकी 8.39 करोड़ रुपये की बकाया फीस का भुगतान नहीं किया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी की अगली फिल्म की रिलीज रोकने की भी मांग की है।

क्या है पूरा विवाद?

इस विवाद की शुरुआत सुधा कोंगरा और डॉन पिक्चर्स (Dawn Pictures) के बीच हुए अनुबंध से हुई। समझौते के मुताबिक, सुधा कोंगरा ने 'पराशक्ति' के सभी बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) अधिकार प्रोडक्शन कंपनी को सौंप दिए थे। इसके बदले उन्हें जीएसटी सहित कुल 17.70 करोड़ रुपये मिलने थे।

राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म में शिवकार्तिकेयन और श्रीलीला मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। जनवरी 2026 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई। फिल्म ने रिलीज के महज 11 दिनों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली थी। इसके बाद इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज किया गया।

बकाया भुगतान को लेकर अदालत पहुंचीं सुधा कोंगरा

सुधा कोंगरा की कानूनी टीम का दावा है कि फिल्म की भारी सफलता के बावजूद उन्हें अब तक सिर्फ 9.31 करोड़ रुपये ही दिए गए हैं। यानी अनुबंध के मुताबिक मिलने वाली रकम में से 8.39 करोड़ रुपये अब भी बकाया हैं।वकीलों के अनुसार, सुधा कोंगरा ने कई बार बकाया राशि की मांग की, लेकिन उन्हें भुगतान नहीं किया गया।

नई फिल्म की रिलीज से पहले बढ़ा विवाद

तनाव तब और बढ़ गया जब डॉन पिक्चर्स ने अपनी अगली फिल्म 'इधयम मुरली' (Idhayam Murali) को 10 जुलाई को रिलीज करने की तैयारी शुरू कर दी।सुधा कोंगरा का कहना है कि एक ओर कंपनी यह दावा कर रही है कि उसके पास उनकी बकाया फीस चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, वहीं दूसरी ओर वह नई फिल्म रिलीज करने की तैयारी कर रही है। उनके मुताबिक यह पूरी तरह अनुचित है।

समय रहते अदालत का दरवाजा खटखटाया

सुधा कोंगरा ने नई फिल्म की रिलीज से पहले ही मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। उनके वकीलों ने जानबूझकर समय रहते याचिका दाखिल की ताकि प्रोडक्शन कंपनी बाद में यह आरोप न लगा सके कि फिल्म की रिलीज रोकने के उद्देश्य से अंतिम समय में मुकदमा दायर किया गया।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कुमारेश बाबू ने डॉन पिक्चर्स को 7 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। तब तक 'पराशक्ति' की सैटेलाइट रिलीज पर रोक जारी रहेगी।

राजनीतिक हलकों में भी चर्चा

कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तमिलनाडु की राजनीतिक परिस्थितियों में हालिया बदलाव के कारण 'पराशक्ति' और उससे जुड़ा यह बड़ा भुगतान विवाद सार्वजनिक चर्चा से कुछ हद तक पीछे चला गया। हालांकि अब हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।अब सभी की नजर 8 जुलाई की सुनवाई पर है, जहां यह तय होगा कि फिल्म की सैटेलाइट रिलीज पर लगी रोक आगे जारी रहेगी या हटाई जाएगी, और सुधा कोंगरा की बकाया भुगतान की मांग पर अदालत क्या रुख अपनाती है।

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