राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा एक्शन, 8 आरोपी गिरफ्तार
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा एक्शन, 8 आरोपी गिरफ्तार

अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावा चोरी मामले में FIR के बाद पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। SIT की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई।


अयोध्या के राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर में नामजद सभी आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें फैजाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में पेश किया जाएगा।

किन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR?

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में एफआईआर दर्ज की गई।एफआईआर में जिन लोगों को नामजद किया गया है, उनमें—

रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव

अनुकल्प मिश्र

अविनाश शुक्ला

करुणेश पांडेय

लवकुश मिश्र

रमाशंकर मिश्र

सुभाष श्रीवास्तव

मनीष कुमार यादव के अलावा कुछ अज्ञात लोगों के नाम भी शामिल हैं।

SIT की शुरुआती रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई

बताया गया है कि विशेष जांच दल (SIT) ने 23 जून को अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। इसी के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया।

मामला क्या है?

राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की शिकायत सामने आने के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मामले की विशेष जांच की मांग की थी।इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 13 जून को तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया।

इस एसआईटी में शामिल हैं—

लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत

पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) किरण एस

वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस समय कहा था कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और "दूध का दूध, पानी का पानी" किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें प्रमुख धाराएं हैं धारा 306 – मालिक की संपत्ति की कर्मचारी या नौकर द्वारा चोरी, धारा 316 – आपराधिक विश्वासघात, धारा 317 – चोरी की संपत्ति को बेईमानी से रखना या प्राप्त करना, धारा 61 – आपराधिक साजिश इन धाराओं के तहत पुलिस आगे की जांच कर रही है।

फिलहाल सभी आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। पूछताछ के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं एसआईटी भी मामले की विस्तृत जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद यह साफ होगा कि कथित दान और चढ़ावे की गड़बड़ी में किसकी क्या भूमिका थी और आगे किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी।

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