I-PAC के विनेश चंदेल को राहत, मनी लॉन्ड्रिंग में दिल्ली कोर्ट से जमानत
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विनेश चंदेल। फाइल फोटो।

I-PAC के विनेश चंदेल को राहत, मनी लॉन्ड्रिंग में दिल्ली कोर्ट से जमानत

दिल्ली की अदालत ने बंगाल कोयला घोटाला मामले में I-PAC के सह-संस्थापक विनेश चंदेल को जमानत दी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल ने उल्लेख किया कि...


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नई दिल्ली, 30 अप्रैल (भाषा): दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में I-PAC के सह-संस्थापक और निदेशक विनेश चंदेल को जमानत दे दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल ने इस बात पर गौर किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया है। हालांकि, न्यायमूर्ति बंसल ने जमानत के लिए कई शर्तें भी लागू की हैं। इस मामले में विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

इससे पहले 14 अप्रैल को, अदालत ने ED को चंदेल से 10 दिनों तक अपनी हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने तब कहा था कि यह मानने के कारण मौजूद हैं कि वह करोड़ों रुपये के अपराध की कमाई (proceeds of crime) को उत्पन्न करने, डायवर्ट करने और उसे कब्जे में रखने से जुड़ी प्रक्रियाओं और गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे। आपको याद दिला दें कि ED ने पूछताछ के बाद 13 अप्रैल को चंदेल को गिरफ्तार किया था।


(हेडलाइन को छोड़कर यह खबर द फेडरल स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फीड से स्वतः प्रकाशित हुई है।)

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