
दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद को मिली अस्थायी राहत, तीन दिन की अंतरिम जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दंगा साजिश मामले में उमर खालिद को मां की सर्जरी और चाचा के चेहल्लुम में शामिल होने हेतु 3 दिन की अंतरिम जमानत दी।
Delhi High Court ने शुक्रवार (22 मई) को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में Umar Khalid को तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी।न्यायमूर्ति प्रतीभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने सख्त शर्तों के साथ उमर खालिद की रिहाई को मंजूरी दी। अदालत के आदेश के अनुसार उन्हें 1 जून से 3 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।
उमर खालिद ने अदालत से 15 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। उन्होंने अपने दिवंगत चाचा की चेहल्लुम रस्म में शामिल होने और 2 जून को निर्धारित अपनी मां की सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए राहत मांगी थी।
हालांकि, Delhi Police ने इस याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि उनकी मां की देखभाल परिवार के अन्य सदस्य भी कर सकते हैं।इसके बावजूद अदालत ने मामले में “मानवीय और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण” अपनाते हुए कहा,“अपीलकर्ता को अपनी मां के साथ समय बिताने की अनुमति देने के लिए 1 से 3 जून तक तीन दिनों की अंतरिम जमानत दी जाती है।”

