
ट्विशा शर्मा डेथ केस में बड़ा एक्शन, सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्विशा शर्मा डेथ केस में सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर CBI जांच और पूछताछ को जरूरी माना।
ऐक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा डेथ केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। जस्टिस देव नारायण मिश्रा ने भोपाल की सेशंस कोर्ट के 15 मई के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह को क्रूरता, दहेज उत्पीड़न और दहेज निषेध अधिनियम से जुड़े प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दी गई थी।
हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत देते समय केस डायरी में मौजूद साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और मृतका के परिवार द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर पर्याप्त विचार नहीं किया। अदालत ने माना कि 13 मई से दर्ज परिवार वालों के बयानों में आरोप है कि गिरिबाला सिंह ने अपने बेटे के साथ मिलकर ट्विशा को प्रताड़ित किया और उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया।कोर्ट ने यह भी कहा कि व्हाट्सऐप चैट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और ट्विशा के शरीर पर मौत से पहले लगी चोटों के संकेत मामले में गहन जांच की मांग करते हैं।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष और CBI ने दलील दी कि नोटिस मिलने के बावजूद आरोपी ने जांच में पूरा सहयोग नहीं किया। अदालत ने आरोपों की गंभीरता और जांच की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कहा कि हिरासत में पूछताछ जरूरी हो सकती है।इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत का आदेश रद्द कर दिया और उसे चुनौती देने वाली याचिकाएं स्वीकार कर लीं। अब CBI आगे की जांच के लिए गिरिबाला सिंह को हिरासत में ले सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच CBI कर रही है।

