
संसद सत्र से पहले लुटियंस दिल्ली सील, CJP के मार्च पर पुलिस का बैन
CJP के 'चलो संसद' मार्च को लेकर पुलिस की पब्लिक एडवाइजरी; नई दिल्ली में धारा 163 लागू, उल्लंघन करने वालों पर धारा 223 BNS के तहत दर्ज होगी FIR।
Monsoon Session And CJP March: संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार (20 जुलाई) को राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा बुलाए गए 'संसद मार्च' को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक औपचारिक 'पब्लिक एडवाइजरी' (सार्वजनिक दिशा-निर्देश) जारी कर साफ कर दिया है कि इस मार्च के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही प्रशासन द्वारा ऐसी कोई मंजूरी दी गई है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि नई दिल्ली जिले में सुरक्षा के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू है, इसलिए कानून हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा।
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— DCP New Delhi (@DCPNewDelhi) July 19, 2026
In view of reports of a proposed march to Parliament by CJP on 20.07.2026 (Monday), Delhi Police hereby categorically clarifies that no permission has been sought or granted for any such protest march/procession.
Prohibitory order under Section 163 BNSS…
धारा 163 BNSS लागू, 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी
दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक एडवाइजरी के मुताबिक, पूरे नई दिल्ली जिला क्षेत्र में बीएनएसएस (BNSS) की धारा 163 (जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 144 हुआ करती थी) लागू है। इसके तहत पूरे इलाके में किसी भी तरह के विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठा होने पर पूरी तरह से रोक है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि केवल जंतर-मंतर पर ही पूर्व अनुमति के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन वहां से संसद भवन की तरफ कदम बढ़ाना पूरी तरह गैरकानूनी होगा।
उल्लंघन करने पर बीएनएस की धारा 223 के तहत होगी जेल
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दोटूक लहजे में चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति इन निषेधाज्ञा आदेशों (Prohibitory Orders) का उल्लंघन करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 (सरकारी लोक सेवक के आदेश की नाफरमानी) और कानून के अन्य कड़े प्रावधानों के तहत तत्काल मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा का हवाला: संसद सत्र के चलते लुटियंस दिल्ली सील
एडवाइजरी में दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अनधिकृत मार्च या सभा का हिस्सा न बनें और सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, जिसके कारण महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों, अतिविशिष्ट व्यक्तियों (VVIPs) की सुरक्षा और आम जनता की सुरक्षा के लिए लुटियंस दिल्ली में अभूतपूर्व सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है।
यह एडवाइजरी ऐसे समय में आई है जब हाल ही में दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर अनुराग कुमार ने कमान संभाली है और जंतर-मंतर पर नीट परीक्षा धांधली को लेकर चल रहा आंदोलन बेहद संवेदनशील मोड़ पर है। पुलिस की इस सख्त एडवाइजरी के बाद अब यह साफ हो गया है कि सोमवार को लुटियंस दिल्ली में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा।

