
US सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: ट्रंप का जन्मजात नागरिकता विरोधी आदेश रद्द
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकारी आदेश खारिज किया। अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता का अधिकार रहेगा बरकरार।
US Citizenship Rule: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आव्रजन (इमिग्रेशन) नीतियों को वहां की सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अदालत ने देश में दशकों से चले आ रहे 'जन्मसिद्ध नागरिकता' (Birth Right Citizenship) के अधिकार को पूरी तरह बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के उस विवादित कार्यकारी आदेश (एग्जीक्यूटिव ऑर्डर) को खारिज कर दिया है, जिसमें जन्म के आधार पर नागरिकता पाने वाले लोगों के नियमों को बदलने की कोशिश की गई थी।
अपने मौजूदा सत्र के आखिरी दिन मंगलवार (30 जून, 2026) को सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने साफ किया कि अमेरिका की धरती पर पैदा होने वाले लगभग सभी बच्चों को नागरिकता का संवैधानिक अधिकार मिलता रहेगा।
क्या था डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकारी आदेश?
राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले साल की शुरुआत में एक कड़ा कार्यकारी आदेश जारी किया था। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य अमेरिका में अवैध प्रवासियों के बच्चों को मिलने वाली नागरिकता को रोकना था:
माता-पिता के लिए कानूनी दर्जा जरूरी: ट्रंप के आदेश के तहत, अमेरिका में जन्म लेने वाले किसी भी बच्चे को नागरिकता तभी मिल सकती थी, जब उसके माता-पिता कानूनी रूप से अमेरिका के निवासी या नागरिक हों।
अवैध प्रवासियों पर रोक की कोशिश: इस नियम के जरिए उन बच्चों को नागरिकता देने से साफ इनकार किया गया था, जिनके माता-पिता अमेरिका में अवैध रूप से या किसी अस्थायी वीजा पर रह रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप का यह आदेश अब पूरी तरह से खत्म हो गया है और पहले जैसी व्यवस्था बहाल रहेगी।
क्या है जन्मसिद्ध नागरिकता (Birth Right Citizenship)?
यह अमेरिका का एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कानूनी अधिकार है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
संवैधानिक अधिकार: यह अधिकार अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन से मिलता है। इसके तहत अगर किसी बच्चे का जन्म अमेरिका की जमीन पर हुआ है, तो वह स्वाभाविक रूप से वहां का नागरिक बन जाता है।
माता-पिता की नागरिकता का महत्व नहीं: इस कानून के तहत यह मायने नहीं रखता कि बच्चे के माता-पिता अमेरिकी नागरिक हैं, वैध प्रवासी हैं या अवैध रूप से वहां रह रहे हैं। जमीन पर जन्म लेते ही बच्चे को सारे अधिकार मिल जाते हैं।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: इस कानून को साल 1868 में पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के समान नागरिक अधिकार देना था।
अदालत के इस फैसले से अब यह साफ हो गया है कि अमेरिका में जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा, चाहे उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कानूनन अमेरिकी नागरिक ही कहलाएगा।
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